पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने चौंकाने वाला दावा किया। सरकार ने बताया कि अमृतपाल समाज-विरोधी तत्वों, गैंगस्टरों और खालिस्तानी घटकों के संपर्क में था और 15 लोगों की हत्या की साजिश रच रहा था।
सरकार ने यह भी कहा कि अमृतपाल की गतिविधियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के लिए बड़ा खतरा हैं। उसके तीसरे डिटेंशन ऑर्डर में भी यह स्पष्ट रूप से दर्ज है, जिस पर सभी जिलों के एसएसपी को विशेष अलर्ट जारी किया गया था।
विंटर सेशन में शामिल होने के लिए पैरोल मांग रहे अमृतपाल को लेकर सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि रिहाई या संसद सत्र में जाने की अनुमति मिलने पर वह देश-विरोधी बयान दे सकता है, जिससे हालात बिगड़ने की आशंका है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अमृतपाल के वकील से यह भी पूछा कि क्या सांसद ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर कोई तैयारी की है। वकील ने बताया कि वह इस संबंध में अपने मुवक्किल से बात नहीं कर सके हैं।
सरकार ने पिछली अदालतों के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जेल में बंद व्यक्ति को संसद सत्र में शामिल होने का अधिकार कानूनन नहीं मिलता। अदालत ने भी इस तर्क से सहमति जताई।
अंत में, हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी।









